प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा किसानों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई योजना है। इस योजना की मदद से प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि आदि से फसल बर्बाद होने पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। योजना में प्रीमियम राशि खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत और रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत है। वहीं हॉर्टिकल्चर फसलों के लिए 5 प्रतिशत रखी गई है। किसानों के अलावा शेष प्रीमियम राशि के भुगतान के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार बराबर-बराबर योगदान करती है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 5501 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

फसल बीमा योजना का उद्देश्य

इस योजना को किसानों के कल्याण के लिए बनाया गया है। इसका लक्ष्य देस में कृषि को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों को आर्थिक मदद करना है। इस फसल बीमा योजना से किसानों को मदद मिलती है, जिससे सरकार किसानों की आत्महत्या को रोकना चाहती है। इस योजना की मदद से किसान बेहद मामूली दर पर अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। सरकार ने इसके के लिए प्रीमियम काफी कम रखी है। किसान आसानी से PMFBY ले सकें इसके लिए प्रीमियम काफी कम रखी गई है। इस योजना की मदद से प्रकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक मदद मिलती है। इससे किसानों की खेती में रुचि बनी रहेगी। वहीं किसानों को कृषि में आधुनिक पद्धतियों और तकनीक अपनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ-साथ उनके लिए सानी से लोन उपलब्ध करवाना हो।

कैसे ले सकते हैं PMFBY योजना का लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आपको फॉर्म भरना होगा। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से फॉर्म भरना होगा। ऑफलाइन तरीके से आवेदन करने के लिए आपको बैंक जाकर फॉर्म भरना होगा

फसल बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपनी एक फोटो के साथ-साथ निम्न लिखित दस्तावेज लेने होंगे। आईडी कार्ड (पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,आधार कार्ड आदि) एड्रेस प्रूफ अगर खेत आपका अपना है तो खसरा नंबर / खाता नंबर खेत में फसल की बुवाई का सबूत देना होगा। इस के लिए गांव के किसान पटवारी, सरपंच, प्रधान का लिख पत्र पेश कर सकते हैं। अगर खेत बटाई पर है तो खेत के मालिक के साथ करार की कॉपी देनी होगी। आपके बैंक खाते का एक कैंसिल चेक देना होगा।

फसल बीमा योजना की खास बातें

अगर कोई किसान फसल बीमा योजना लेना चाहते हैं तो उसे फसल की बुवाई के 10 दिनों के अंदर ही PMFBY का फॉर्म भरना होगा। वहीं फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर फसल का नुकसान हुआ तो भी बीमा योजना का लाभ ले सकेंगे। आप की फसल प्रकृतिक आप दा की वजह से बर्बाद हुई हो तभी बीमा योजना के तहत लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत पिछले साल कपास की फसल का प्रीमियम प्रति एकड़ 62 रुपए था, जबकि धान की फसल के लिए 505.86 रुपए, बाजरा के लिए 222.58 रुपए और मक्का के लिए यह 202.34 रु प्रति एकड़ था।

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